नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश आवास पुनर्विकास नीति-2022 स्वीकृत की गई है। नीति में हितग्राहियों के लिए बिना किसी शुल्क के जीर्ण-शीर्ण भवनों का नव-निर्माण प्रस्तावित है। राज्य के सभी शहर इसमें शामिल होंगे। नीति में 30 वर्ष पुरानी सार्वजनिक तथा निजी आवासीय योजनाएँ अथवा जो आवासीय योजनाओं को जीर्ण-शीर्ण घोषित किया जा चुका हो, उनका नव-निर्माण किया जा सकेगा। अब जर्जर आवासों के स्थान पर नये और बेहतर आवास बनाये जा सकेंगे।
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