सागर-राजकुमार धनौरा की गबन मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज
सागर-राजकुमार धनौरा को कोर्ट से झटका अग्रिम जमानत याचिका खारिज
सागर-राजकुमार धनौरा की गबन मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज
कूट रचित दस्तावेज तैयार करने और शासकीय धन के गबन के आरोप में फंसे निष्कासित भाजपा नेता राजकुमार धनौरा की सागर जिला न्यायालय ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। मंगलवार को चतुर्थ जिला न्यायाधीश सुनील कुमार ने इस आशय का निर्णय पारित किया। जानकारी के अनुसार राजकुमार धनौरा ने अपने वकील जितेंद्रसिंह के माध्यम से कोर्ट में अपने ऊपर लगे आरोपों के तहत दर्ज एफआईआर के खिलाफ़ अग्रिम जमानत का आवेदन दिया था।
इसमें उन्होंने हवाला दिया था कि मेरे पक्षकार राजकुमार धनौरा, राज्य सरकार के मंत्री गोविंदसिंह राजपूत के खिलाफ शिकवे-शिकायतें कर रहे हैं। इसके चलते यह केस दर्ज किया गया। जबकि शासन की ओर से मौजूद जिला लोक अभियोजक एड. रामवतार तिवारी ने बताया कि यह मामला सरकारी धन के गबन और कागजों से छेड़छाड़ का है। इसमें मंत्री राजपूत की कोई भूमिका नहीं है। अगर धनौरा को जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट ने तिवारी के तर्क को माना और उनका अग्रिम जमानत संबंधी आवेदन खारिज कर दिया। राजकुमार धनोरा पर राहतगढ थाने में जनपद अधिकारी सुरेश प्रजापति ने तत्कालीन सरपंच रहते हुए मेनवारा कला में एक करोड़ से अधिक के गबन की एफआईआर करवाई है।