सागर- पति के मर्डर मामले में पत्नी को आजीवन तो माता-पिता को 4-4 साल का कारावास || SAGAR TV NEWS ||
सागर जिले के रहली में पति के मर्डर के सनसनीखेज मामले में आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वही इसी मामले दो अन्य आरोपियों को चार साल पांच महीने की सजा सुनाई गई है। शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक विजय तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया की इस मामले में अपर सत्र न्यायधीश आर प्रजापति के द्वारा पारित निर्णय के मुताबिक राजेश दुबे के मर्डर के मामले में आरोपी पत्नी नमिता उर्फ अन्नू दुबे को धारा 302 में आजीवन कारावास और धारा 201 में सात साल के कारावास से दंडित किया गया है। इसी मामले में धारा 201 के आरोपी राजकुमार शुक्ला और गीता शुक्ला को चार साल पांच महीने 9 दिन की सजा सुनाई है। दोनों आरोपी ये सजा जेल में रहकर काट चुके हैं। इसलिए इनकी रिहाई हो जाएगी। दरअसल राजेश दुबे दिनाँक एक और दो अगस्त 2018 की दरमियानी रात अपनी ससुराल गणेश मंदिर वार्ड 8 में पत्नी से मिलने आया था। जहां पति-पत्नी के विवाद में पत्नी ने अपने पति राजेश दुबे का लाठियों से पीटकर मर्डर कर दिया था। साथ ही पिता राजकुमार शुक्ला और मां गीता शुक्ला के साथ मिलकर साक्ष्य छुपाने के लिए डेड बॉडी को छुपा दिया था।