परिवार के लोगों ने मिलकर की थी युवक की ह-त्या कोर्ट ने सुनाई 4 लोगों उम्रकैद की सजा
हत्या के आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
परिवार के लोगों ने मिलकर की थी युवक की ह-त्या कोर्ट ने सुनाई 4 लोगों उम्रकैद की सजा
एक मर्डर के मामले में बालाघाट जिला न्यायालय के प्रधान सत्र न्यायाधीश दिनेशचंद्र थपलियाल ने आरोपी पति-पत्नी, भाई और पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 4000-4000 रूपए का जुर्माना लगाया। जमीनी विवाद के चलते इन आरोपियों ने किसान की जान ले ली थी। यह घटना थाना नवेंगांव के ग्राम बगदरा में घटित हुई थी।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने बताया कि 10 फरवरी 2021 को जब रामगोपाल अपने पिता बसंत के साथ खेत में जुताई कर रहा था, तब आरोपी गणेश, रमेश, गणेश की पत्नी और दोनो लड़के आये और बसंत को बोलने लगे कि तुम यहां हमारे खेत में ट्रेक्टर से क्यों जुताई कर रहे हो, यह तो हमारा खेत है। यह कहकर आरोपियो ने लाठी और कुल्हाड़ी से बसंत पर हमला कर दिया जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया, और इलाज के दौरान उसने दम तोड दिया। आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पूरी होने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया