देवर और उसके बेटे ने भाभी की कर दी थी हत्या कोर्ट ने सुनाई सजा
जमीनी विवाद में भाभी ह-त्या देवर और उसके बेटे को उम्रकैद की सजा
देवर और उसके बेटे ने भाभी की कर दी थी हत्या कोर्ट ने सुनाई सजा
भाभी के मर्डर के मामले में शिवपुरी के पिछोर न्यायालय ने देवर और उसके बेटे को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 24 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इन आरोपी बाप-बेटे ने जमीन विवाद के चलते बका मारकर उसकी जान ले ली थी। वीओ दरअसल, 9 दिसम्बर 2021 को भौंती थाने में विनय भार्गव ने शिकायत दर्ज की थी कि जमीन बंटवारे को लेकर उसके चाचा राजू भार्गव का उससे विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर 9 दिसम्बर को सुबह करीब 9ः45 बजे चाचा राजू भार्गव उसके बेटे राधाशरण बका और कुल्हाड़ी लेकर आए और जान से मारने की धमकी दी। जब उसने गाली देने से मना किया तो राजू और राधाशरण कुल्हाड़ी से उसे मारने का प्रयास किया। लेकिन उसने भाग कर अपनी जान बचा ली, लेकिन इसी दौरान उसकी मां मंजूलता भार्गव और छोटा भाई गिर्राज आ गए तो राजू भार्गव ने मां के सिर में बका मारा, जिससे उसकी जान चली गई। इधर राधाशरण ने भाई गिर्राज को भी जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी मारी, जो गिर्राज की कमर में लगी। माहल्ले वालों ने बीचबचाव कर उसकी जान बचाई। शिकायत पर पुलिस ने दोनों बाप-बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया और विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। जहां आज कोर्ट ने तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपी राजू और राधाशरण भार्गव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।