सागर-पत्नी की किच-किच हमेशा के लिए शांत करने के किये पति ने ये किया देखिए
अपनी पत्नी को जिंदा जलाकर उसकी जान लेने वाले आरोपी पति को खुरई के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार यादव की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना किया।
इस मामले में एजीपी बलबीर सिंह ने बताया कि बांदरी थाना क्षेत्र के बिनायठा गांव में रहने वाले मदन दुबे की शादी दमोह जिले के कुंडलपुर में रहने वाली रानी से हुई थी। लेकिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था।
आरोपी मदन शराब के नषे में उसके साथ मारपीट करता था। 11 नवम्बर 2020 की रात उसने रानी के साथ गाली गलौच की और जब रानी से उसे मना किया तो उसने उस पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया।
जिसकी इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। यह मामला कोर्ट में पेष किया गया, जहां आरोपी मदन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।