सागर-अदालत ने युवक को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला ?
युवक को आजीवन कारावास अदालत ने जुर्माना भी लगाया
सागर-अदालत ने युवक को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला ?
खुरई में तीन साल पुराने मर्डर मामले में न्यायालय ने आरोपी युवक को आजीवन कारावास एवं तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने पहले उड़ीसा की युवती को लिव इन रिलेशनशिप में घर में रखा। इसके बाद उसे मोबाइल पर दूसरों से बात करते देख उसकी जान ले ली थी। अभियोजन के अनुसार खुरई शहरी थाना के खजरा हरचंद गांव में विश्वनाथ भार्गव के घर में उड़ीसा निवासी प्रियंका यादव 22 वर्ष की बॉडी मिली थी। उसके शरीर पर जगह-जगह चोटों के निशान थे। पीएम रिपोर्ट में दम घुटने से जान जाने की बात सामने आई थी। मर्डर का आरोप विश्वनाथ भार्गव के बेटे मनोज भार्गव पर लगा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मामला न्यायालय में पेश किया था। जहां सुनवाई के दौरान साक्षियों के बयान, मोबाइल कॉल रिर्काडिंग सहित तकनीकि साक्ष्यों के आधार पर सामने आया कि मनोज भार्गव प्रियंका यादव को 15 दिन पहले उड़ीसा से लेकर आया था। इसके बाद उसके साथ घर के कमरे में रहता था। उसने प्रियंका को मोबाइल पर किसी से बात करते हुए देखा। फिर समझाया लेकिन वह नहीं मानी इस पर उसने 14 अक्टूबर 2021 की रात तकिया से गला दबाकर उसकी जान ले ली थी। इस दौरान संघर्ष में उसे चोटें आईं थीं। मनोज के पिता और भाई ने मामले की सूचना पुलिस को दी थी। आरोपी मनोज मौके से भाग गया। बाद में उसने अपने पक्ष में कहा कि वह रिश्तेदारी में गया था क्या हुआ उसे पता नहीं। मौके से पुलिस ने प्रियंका के हाथ में संघर्ष के दौरान मनोज के बाल जब्त किए थे। उसकी कॉल रिकार्डिंग भी सामने आई थी। शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक बलवीर सिंह ठाकुर ने बताया कि साक्ष्यों, तर्कों और बयानों के आधार पर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार यादव ने आरोपी को 302 का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।