Life imprisonment to two accused and ten years imprisonment to the criminal in Sagar. sagar tv news |
सागर में दो आरोपियों को आजीवन कारावास और अपचारी को दस साल की कैद
सागर जिले के रहली ब्लाक के गढ़ाकोटा में चार वर्ष पूर्व हुई युवक की हत्या के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रहली ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास और एक अपचारी बालक को दस साल की कैद की सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक विजय तिवारी ने बताया कि रहली अनुविभाग के गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र के महाराणा प्रताप वार्ड में दिनांक 21 जुलाई 2020 को रात्रि करीब सवा नो बजे युवक सोनू अहिरवार नदी किनारे घायल अवस्था मे मिला था। जिसे इलाज के लिए सामुदायिक केंद्र गढ़ाकोटा लाया गया जहां से उसका प्राथमिक उपचार कर रैफर कर दिया गया था।
इलाज के लिए दमोह ले जाते समय रास्ते में युवक की मौत हो गई थी। परिजनों की रिपोर्टर पर गढ़ाकोटा थाने में तीन लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। द्वितीय अपर सत्र न्यायालय रहली में मामले की सुनवाई की गई। न्यायालय द्वारा गवाहों के बयान,मृतक सोनू के फोन कॉल डिटेल एवं अन्य सबूतों के आधार पर कु.करिश्मा वाल्मीकि और अभिषेक धौलपुरिया को आजीवन कारावास और तीन तीन सौ रूपए के अर्थदंड तथा तीसरे आरोपी अपचारी बालक को दस साल के कारावास और तीन सौ रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।