Bulldozer ran on 15 houses, illegal houses built on builders land, case in Supreme Court. sagar tv news |
15 घरों पर चला बुलडोजर ,बिल्डर की जमीन पर बने अवैध मकान, मामला सुप्रीम कोर्ट में
इंदौर नगर निगम ने बारिश के बीच 15 घरों पर बुलडोजर चला दिया। निगम का अमला एक बिल्डर की जमीन पर बने 75 अवैध मकान ढहाने पहुंचा था। रहवासियों के भारी विरोध के बीच कार्रवाई रोकनी पड़ी। निगम का अमला शुक्रवार सुबह जेसीबी और पुलिस बल के साथ न्याय नगर पहुंचा। कार्रवाई के दौरान भारी हंगामा और हाथापाई हुई। रहवासियों ने निगम अमले पर हमला कर दिया। कुछ लोग जेसीबी के सामने लेट गए।
निगम अमले पर पथराव भी किया। निगमकर्मियों ने एक युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। विवाद के बीच एक महिला की तबीयत बिगड़ गई। विरोध बढ़ता देख कार्रवाई रोक दी गई। अब रहवासियों को मकान खाली करने के लिए 6 अगस्त तक का समय दिया गया है। एडीएम रोशन राय और एसडीएम जूनी इंदौर घनश्याम धनगर ने बताया कि ये मकान श्रीराम बिल्डर के नाम पर दर्ज जमीन पर बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इनको हटाया जा रहा है। 15 मकानों को ढहाया गया। श्रीराम बिल्डर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी।
इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने मकान अवैध मानते हुए हटाने के निर्देश दिए थे। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के संबंध में प्रशासन को 8 अगस्त को जवाब पेश करना है। रहवासियों को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला। बरसते पानी में बेघर हुए परिवार रहने का आसरा नहीं बचा। कुछ परिवार आसपास के अन्य घरों में आश्रय ले रहे हैं। कुछ परिवार आसरा तलाश रहे हैं। एडीएम रोशन राय ने कहा कि यह जमीन श्रीराम बिल्डर के नाम पर थी। बिल्डर की ओर से जमीन के अतिक्रमण को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही हमने कार्रवाई की है।