दूध डेयरी सील,कोर्ट ने 6 मिलावट खोरो पर किया 11 लाख 65 हजार का जुर्माना
एमपी के मुरैना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नेशनल हाइवे स्थित काकाश्री होटल के पीछे कृष्णा नगर इलाके में संचालित एक दूध डेयरी पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छपामार कार्रवाही की।वहां टीम को पता चला की रिफाइंड, सॉर्विटॉल और हाइड्रोग्लूकोज सीरप मिलाकर सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा था।खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जब यहां छापामार कार्रवाई की तो डेयरी संचालक बोला कि-मैं यह दूध और पनीर तैयार करके ग्वालियर स्थित दीनदयाल नगर की डेयरी पर बेचता हूं।जांच पड़ताल में रजिस्ट्रेशन एक्सपायर निकला उसके बाद सेम्पल लेकर डेयरी को सील कर दिया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवनीश गुप्ता ने बताया की मुखबिर से सूचना मिलने पर नेशनल हाइवे-44 पर स्थित काका श्री होटल के पीछे कृष्णानगर इलाके में अपनी टीम के साथ रामबरन बघेल के भवन में संचालित बृजमोहन दूध डेयरी पर छपामार कार्रवाही की।जहाँ मौके पर बृजमोहन बघेल पुत्र मुंशी बघेल निवासी ग्राम पिपरसा दीखतपुरा मुरैना मिला जिससे पूछताछ करने पर पता चला कि उसका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुका है और डेयरी पर सिंथेटिक दूध बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला रिफाइंड ऑयल,सार्बिटील और ड्रॉयड ग्लूकोज सिरप के अलावा अन्य चीज संग्रहित मिली, जिन्हें जप्त किया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सभी के सैंपल भरते हुए जांच के लिए भोपाल लैब भेजे गए है।फिलहाल दूध डेयरी को सील कर दिया गया हैl बताया जाता है कि उक्त डेयरी संचालक मिलावटी दूध की पनीर की डिलीवरी दीनदयाल नगर ग्वालियर स्थित एक डेयरी संचालक को करता है जिस पर कार्रवाई हेतु ग्वालियर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सूचित किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवनीश गुप्ता ने बताया की एडीएम कोर्ट मुरैना द्वारा लंबे समय से चल रहे आधा दर्जन प्रकरण की सुनवाई करते हुए मिलावट करने वाले धीरसिंह गुर्जर निवासी चिरपुरा तहसील अंबाह पर ₹25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
श्याम सुन्दर अग्रवाल कैलारस पर 6 लाख रुपए का जुर्माना,मोहन सक्सेना जौरी रोड मुरेना पर 7 लाख का जुर्माना,सुबोध छारी अम्वाह पर 10 हजार रुपए का जुर्माना,बंटी कुशवाह गिर्राज मिष्ठान भंडार सबलगढ़ पर 10 हजार रुपए का जुर्माना और योगेन्द्र यादव मुड़ियाखेड़ा मुरैना पर ₹20 हजार रुपए का जुर्माना किया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 6 मिलावटखोरों पर 11 लाख 65 हजार रुपए का जुर्माना किया गयाl वर्ष 2024 में एडीएम कोर्ट द्वारा 71 प्रकरणों में 63 लाख 25 हजार का जुर्माना वसूल किया गया है। इस कार्रवाही से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है।