श्रीराम मंदिर की जमीन पर कब्जा करने वालों को अदालत का झटका,अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू
एमपी के शाजापुर शहर में दुपाड़ा रोड़ स्थित श्रीराम मंदिर की भूमि पर से आज से अतिक्रमण हटना प्रारंभ हो गया। अपीलीय कोर्ट ने भूखंड विक्रेताओं का दावा खारिज कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि निजी भूमि की जगह माफी श्रीराम मंदिर की जमीन पर कब्जा करा दिया गया था। कोर्ट के फैसले के बाद चामुंडा माता मंदिर प्रांगण में स्थित धर्मशाला को जेसीबी के माध्यम से तोड़ा जा रहा है।
सुबह से ही प्रशासनिक अमला भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। शाजापुर शहर के मगरिया पटवारी हलका 35 की भूमि सर्वे क्रमांक 79, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90 जो माफी श्रीराम मंदिर (पलटन के पास) की भूमि है, पर अपीलीय न्यायालय ने सभी कब्जेधारियों को अतिक्रमणकारी मानते हुए भूखंड का विक्रय करने वालों के सभी दावों को खारिज कर दिया है।
इस पर कब्जेधारियों ने जवाब प्रस्तुत किए थे। मामले में निचली अदालत में भूमि विक्रेता कृष्णाबाई पति छोटेलाल सोलंकी, संजय सोलंकी, सचिन सोलंकी, सीमा और सुनीता सभी पिता छोटेलाल सोलंकी ने वाद प्रस्तुत किया था कि उक्त भूमि माफी श्रीराम मंदिर की नहीं है। भूमि का सर्वे क्रमांक 95 है। नक्शे में गलती के कारण उनकी निजी भूमि को माफी श्रीराम मंदिर की भूमि बताया है।