सागर- 31 मार्च तक सम्पत्तिकर, जल कर ऑनलाइन जमा करने पर छूट- निगमायुक्त | sagar tv news |
सागर में वित्तीय वर्ष 2024-25 में संपत्तिकर, जल प्रभार, और अन्य उपभोक्ता प्रभार के अधिभार में लोक अदालत अंतर्गत दी गई छूट मार्च माह में 25 मार्च से 31 मार्च तक केवल ऑनलाइन भुगतान पर उपलब्ध होगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेशानुसार, संपत्तिकर, जल प्रभार, और अन्य उपभोक्ता प्रभार के अधिभार (सरचार्ज) में शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन छूट दी गई है। संपत्तिकर के उन मामलों में, जिनमें कर और अधिभार की राशि 50 हजार रुपए तक बकाया है, अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
सागर नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने करदाताओं से अपील की है कि वे 31 मार्च तक अपने संपत्ति कर, जलकर, दुकानों का किराया, कचरा गाड़ी उपभोक्ता प्रभार शुल्क आदि करों को जमा करें। यह अपील वित्तीय वर्ष 2024-25 के समाप्त होने से पहले की गई है। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि 31 मार्च के बाद कचरा गाड़ी उपभोक्ता प्रभार शुल्क का बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को पेनाल्टी राशि भी लग जाएगी।
इसके अलावा, 31 मार्च तक संपत्ति कर की राशि जमा न करने पर शासन नियमानुसार संपत्ति कर की दोगुनी हो जाएगी। नगर निगम आयुक्त ने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे अपने करों को समय पर जमा करें और होने वाली असुविधा से बचें। उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक अवकाश के दिनों में भी नगर निगम कार्यालय में सभी कैश काउंटर खोले जाएंगे, ताकि करदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।