Sagar - स्कूल बस संचालकों को थमाई नियमों की लिस्ट, सुधार के लिए 1 महीने का समय दिया | sagar tv news
सागर में बस संचालकों को एक महीने का समय दिया है। 15 जून के बाद जांच में यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो फिर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बस संचालकों को 20 नियमों की जानकारी दी गई है। उन्हें चेक लिस्ट दी है। इन सभी बिंदुओं पर बसों को जांचने और फिर इसके बाद चलाने के लिए कहा है। जांच में इन नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर संदीप जीआर ने स्कूल बस एवं यात्री बसों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसी संबंध में शुक्रवार को को कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सागर के सभाकक्ष में यात्री बस स्कूल बस संचालकों की बैठक की गई। यात्री बसों की चैकिंग के दौरान जो कमियां देखने में आ रही थी उन कमियों को तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिए।
इनमें आपातकालीन द्वार का नहीं खुलना आपातकालीन द्वार पर सीट लगा होना। चालक परिचालक का वर्दी में न होने की कमियां मिलीं। इन्हें दूर करने के निर्देश बस संचालकों को दिए हैं। बस संचालकों ने इस पर सहमति दी है। यात्री बस संचालकों को यह भी निर्देशित किया गया कि वह स्वयं अपने वाहन का भौतिक निरीक्षण कर यह देखे कि वाहन में सुरक्षा संबंधी उपाय ठीक से कार्य कर रहे या नहीं।
स्कूल बस संचालकों को उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय कार्यालय परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा जारी दिशा निर्देशों की प्रतियां भी उपलब्ध कराईं। उन्हें स्कूल बसों में अमल में लाने के लिए निर्देशित किया है। बच्चों के माता पिता व पुलिस परिवहन विभाग की जिम्मेदारी बसें के लिए स्कूल बस संचालक स्कूल प्रबंधन, बच्चों के माता पिता एवं पुलिस परिवहन विभाग के दायित्व निर्धारित किए हैं।