MP में बड़ा ज़मीन घोटाला: 300 साल पुराने मंदिर की करोड़ों की जमीन बेची, हाई कोर्ट के आदेश पर चला बुलडोजर
टीकमगढ़ शहर में 300 साल पुराने बिहारी जी मंदिर की करोड़ों की जमीन को अवैध तरीके से बेचने और उस पर कॉलोनी बसाने का बड़ा कथित घोटाला सामने आया है। आरोप है की हवेली रोड स्थित इस ऐतिहासिक मंदिर की 2.37 हेक्टेयर जमीन, जिसका खसरा नंबर 768 और 769 है, को फर्जी दस्तावेजों के ज़रिए करीब 8 से 9 करोड़ रुपये में बेचा गया था। इस जमीन पर कॉलोनी काटकर छोटे-छोटे प्लॉट बनाए गए और लगभग 25 से 30 करोड़ रुपये में बेच दिए गए। जब इस जमीन की असलियत सामने आई,
तो याचिकाकर्ता स्वदेश रावत ने टीकमगढ़ कलेक्टर और एसडीएम को शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः उन्होंने हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका दायर की, जिसके बाद कोर्ट के निर्देश पर प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर विवेक श्रोतिय के आदेश पर SDM लोकेंद्र सिंह सरल, तहसीलदार अरविंद यादव और नगर पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया। साथ ही 17 फर्जी रजिस्ट्रियों को रद्द कर जमीन को फिर से मंदिर के नाम दर्ज किया गया।
स्वदेश रावत ने बताया कि यह जमीन संवत 2001 में राधा रानी मंदिर के नाम रिकॉर्ड में थी, लेकिन संवत 2015 में राजेंद्र आधौरी के परिजनों ने रिकॉर्ड में हेराफेरी कर इसे अपने नाम दर्ज करवा लिया और फिर राजाराम राय नामक प्रॉपर्टी डीलर को बेच दिया। राजाराम ने इस जमीन पर कॉलोनी विकसित कर दी और प्लॉटों की बिक्री शुरू कर दी। कुछ लोगों ने बैंक से लोन लेकर प्लॉट खरीदे, जो अब मुश्किल में हैं क्योंकि जमीन अवैध रूप से बेची गई थी।
SDM लोकेंद्र सिंह सरल ने बताया कि मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 और कॉलोनी विकास नियम 2021 के तहत अब इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी और जिन मकानों का निर्माण किया गया है, उन्हें भी अलग से अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। यह कार्रवाई सीधे हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत की गई है, जिससे धार्मिक भूमि की रक्षा हो सके और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके।