Sagar -बिना लाइसेंस वाले प्रतिष्ठानों से वसूले 2.70 लाख, हॉस्पिटल, होटल और शोरूम पर चला हंटर
सागर नगर निगम क्षेत्र में बिना व्यापार लाइसेंस चल रहे प्रतिष्ठानों के खिलाफ सोमवार को निगम टीम ने बड़ी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान कई नामी प्रतिष्ठानों पर दबाव बनाकर मौके पर ही लाइसेंस बनवाए गए और करीब 2 लाख 70 हजार रुपए की राशि वसूल की गई। नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री के निर्देश पर सहायक आयुक्त एवं बाजार शाखा प्रभारी आनंद मंगल गुरु के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की।
तुलसीनगर, भगवानगंज और तिलकगंज वार्ड में सेंट्रल मोटर्स, ऑटो प्वाइंट, सागर डीजल्स, बालाजी साड़ी एम्पोरियम, डिम्पल पेट्रोल पंप, डॉ. एस.एस. खन्ना हॉस्पिटल और आशियाना होटल पर कार्रवाई की गई। टीम ने मौके पर ही लाइसेंस बनवाए और तय शुल्क जमा कराया। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को शहर के मैरिज गार्डन और अन्य प्रतिष्ठानों पर भी अभियान चलाया जाएगा। निगम का कहना है कि अब किसी भी व्यवसायी को बिना लाइसेंस व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
नगर निगम अधिनियम 1956 के तहत राज्य सरकार ने साफ नियम बनाए हैं कि निगम सीमा क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, होटल, ज्वेलरी शॉप, खाद्य व्यवसाय, क्लीनिक, अस्पताल, ट्रांसपोर्ट, बिल्डर्स और हर तरह के व्यापारी को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यदि व्यापारी निर्धारित समय सीमा में नवीनीकरण नहीं कराते हैं तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और दुकान या प्रतिष्ठान सील कर दिया जाएगा। निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे समय पर तय शुल्क जमा कर अपने प्रतिष्ठान का लाइसेंस बनवा लें। उनका कहना है कि नियम तोड़ने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।