सागर- कलेक्टर संदीप जी.आर. की सख्त कार्रवाई, निजी स्कूलों और फर्जी नोटरी पर गिरी गाज |SAGAR TV NEWS|
सागर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संदीप जी.आर. ने जिले के शिक्षा और न्यायालय परिसर में एक के बाद एक सख्त कार्रवाई की है। सबसे पहले शिक्षा क्षेत्र में कलेक्टर ने 10 निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। निरीक्षण में पाया गया कि कई विद्यालय निजी स्कूल फीस अधिनियम 2017 का पालन नहीं कर रहे थे। अभिभावकों से नकद फीस लेकर रसीद दी जा रही थी, जबकि नियम के अनुसार फीस ऑनलाइन या बैंक खाते में जमा होनी चाहिए।
इसके अलावा, कुछ स्कूलों ने जूते, मोजे और ड्रेस जैसी सामग्री के लिए केवल तीन दुकानों को अधिकृत कर रखा था, जिससे अभिभावकों पर अनावश्यक दबाव बन रहा था। चेतावनी पाने वाले स्कूलों में सेंट थॉमस कान्वेंट स्कूल, राहतगढ़; ब्लू वेल्स फाउंडेशन स्कूल, सागर; बीबीएम हायर सेकेंडरी स्कूल और कान्वेंट स्कूल सहित कुल 10 विद्यालय शामिल हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय में सुधार नहीं होने पर इन स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
दूसरी बड़ी कार्रवाई न्यायालय परिसर में हुई, जहां फर्जी नोटरी गतिविधियों की शिकायतों के बाद जांच कराई गई। निरीक्षण में कई टेबलों पर नोटरी बोर्ड लगे मिले, लेकिन वहां मौजूद लोग अधिकृत नोटरी नहीं थे। जांच टीम द्वारा लाइसेंस और दस्तावेज मांगे जाने पर संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। सभी के नाम और नंबर दर्ज कर नोटिस जारी करने की तैयारी है। जिला अधिवक्ता संघ ने बताया कि सागर न्यायालय में पहले से ही 57 अधिकृत नोटरी कार्यरत हैं, बावजूद इसके अवैध बोर्ड लगाए गए थे।
कलेक्टर संदीप जी.आर. ने कहा, “निजी स्कूल फीस अधिनियम 2017 का पालन करें, अन्यथा मान्यता रद्द होगी। न्यायालय परिसर में केवल पंजीकृत नोटरी ही कार्य करें। फर्जी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।