Sagar- सरकार फ्री लड़ेगी आपका कोर्ट केस, इस साल 680 लोगों को मिले सरकारी वकील |SAGAR TV NEWS|
जब किसी आम नागरिक का मामला अदालत तक पहुँचता है, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है—विधिक प्रक्रिया को समझना और उसे आगे बढ़ाने के लिए वकील की फीस, कोर्ट फीस और अन्य खर्चों की व्यवस्था करने की रहती है, आर्थिक रूप से कमजोर लोग अक्सर इसी वजह से न्याय का हक होने के बावजूद न्याय से वंचित रह जाते हैं।
लेकिन ऐसे लोगों के लिए ही देशभर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण काम करता है, जो पात्र लोगों को निःशुल्क वकील, कोर्ट फीस में राहत और अन्य दस्तावेज़ी खर्चों में सहायता प्रदान करता है। लेकिन इस सुविधा के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। सागर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अंकित श्रीवास्तव ने बताया कि इस प्राधिकरण का उद्देश्य ऐसे लोगों को न्याय दिलाना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर होने या सामाजिक रूप से पिछड़े होने के कारण अदालत तक अपनी बात मजबूती से नहीं रख पाते।
उन्होंने आगे बतया महिलाओं के किसी भी प्रकार के मामलों में—निःशुल्क अधिवक्ता मिलता है इनके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामाजिक रूप से पिछड़े लोग, अपराध मामलों में आरोपी—जिन्हें बचाव पक्ष से वकील की जरूरत होती है उनको भी यह सुविधा है क्रिमिनल मामलों के लिए विशेष रूप से लीगल एड डिफेंस काउंसल सिस्टम की स्थापना की गई है, जो पूरी तरह निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है।
उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रत्येक जिला और प्रत्येक तहसील पर विधिक प्राधिकरण की स्थापना की गई है. जो भी व्यक्ति लाभ लेना चाहता है, वह सीधे कार्यालय जाकर अपनी समस्या बता सकता है, जहां पर उन्हें कानूनी सलाह देने के साथ विधिक सहायता भी प्रदान की जाती है.