स्कूल-कॉलेज के 50 मीटर के दायरे में नहीं बेच सकेंगे जंक फ़ूड, सख्त हुआ प्रशासन
स्कूल और कॉलेज के समय पर 50 मीटर के दायरे में कोई भी दुकानदार जंक फ़ूड नहीं बेचेगा। दुकानदारों को समझाइश दी कि वे मंचूरियन, बर्गर, नूडल्स जैसे जंक फूड की जगह हेल्दी स्नैक्स बेचें। जिला प्रशासन के निर्देशों के तहत स्कूल और कॉलेज परिसरों के आसपास बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए जंक फूड पर एमपी के उज्जैन में खाद्य विभाग की सख्ती देखी जा रही है। इसी को लेकर दुकानदारों को समझाइश भी दी गयी है। साथ ही मोटे अनाज, हेल्दी स्नैक्स अपनाने की अपील की है। बताया जा रहा है की खाद्य विभाग का उद्देश्य बच्चों में हेल्दी ईटिंग की आदतें विकसित करना और उन्हें नॉन-कम्युनिकेबल बीमारियों से बचाना है। नियमों के मुताबिक स्कूल या कॉलेज से 50 मीटर की परिधि में जंक फूड बेचना प्रतिबंधित है। इसी को लेकर खाद्य विभाग द्वारा दुकानदारों को जागरूक किया जा रहा है। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने दुकानदारों को समझाइश दी कि वे मंचूरियन, बर्गर, नूडल्स जैसे जंक फूड की जगह हेल्दी स्नैक्स की ओर शिफ्ट करें। साथ ही दुकानदारों को यह भी बताया गया कि स्कूल टाइम के दौरान बच्चों को जंक फूड न बेचा जाए। इसके साथ ही मोटा अनाज, मल्टीग्रेन नूडल्स और पोषणयुक्त विकल्पों को अपनाने के लिए भी प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि कुछ स्थानों पर नियमों का उल्लंघन सामने आया है। जिसकी जानकारी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को दे दी गई है। आगे भी लगातार निरीक्षण और अवेयरनेस अभियान जारी रहेगा। ताकि बच्चों की सेहत सुरक्षित रह सके।
इसको लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी बसंत दत्त शर्मा ने जानकारी दी।