मैं अब भी कांग्रेस में हूं! विधायक निर्मला सप्रे का हाईकोर्ट में बड़ा बयान, 20 अप्रैल को होगा फैसला
एमपी के जबलपुर से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से विधायक निर्मला सप्रे ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बड़ा दावा किया है। सप्रे ने कोर्ट में साफ कहा—"मैं अब भी कांग्रेस में हूं", जिसे अदालत ने रिकॉर्ड पर भी ले लिया है। मंगलवार, 31 मार्च को इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच में हुई। यह मामला सप्रे पर लगे दल-बदल के आरोपों से जुड़ा है, जिसमें उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की गई है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को निर्देश दिया कि वे सप्रे के भाजपा में शामिल होने के पुख्ता और ठोस सबूत पेश करें। इस पर सिंघार ने कहा कि वे 9 अप्रैल तक पार्टी व्हिप से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में पेश करेंगे। इस पूरे मामले में एक अहम टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने साफ कर दिया कि सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर किसी की राजनीतिक स्थिति तय नहीं की जा सकती। यानी सिर्फ फोटो या वायरल पोस्ट के आधार पर दल बदल साबित नहीं होगा—इसके लिए प्रमाणिक साक्ष्य जरूरी होंगे।
आपको बता दें कि निर्मला सप्रे 2023 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुनी गई थीं, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ भाजपा के कार्यक्रमों में नजर आने के बाद उनके दल बदलने की चर्चाएं तेज हो गई थीं। इसी आधार पर उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 अप्रैल को तय की गई है। खास बात यह है कि इसी दिन विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष भी इस मामले की सुनवाई प्रस्तावित है .अब बड़ा सवाल यही है—क्या सप्रे कांग्रेस में बनी रहेंगी या दल-बदल के आरोप साबित होंगे? इस पर सबकी नजरें 20 अप्रैल की सुनवाई पर टिकी हैं .फिलहाल के लिए इतना ही, अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।