Sagar - 15 साल पुरानी 47 बसों के स्थाई परमिट किए निरस्त, RTO की बड़ी कार्रवाई
सागर जिले में चल रहीं 15 साल पुरानी बसें अब नहीं चल सकेंगी। इस तरह की 47 बसों के स्थाई परमिट निरस्त कर दिए हैं। निरस्त परमिट वाली बसें अब यदि सड़क पर चलती पाई गईं तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन परिवहन मंत्रालय ने पत्र 14 नवंबर 2025 को जारी किया था। इस आदेश में 15 साल पुरानी बसों को हटाने के निर्देश थे। इस आदेश का पालन कराने के लिए 15 साल पुरानी यात्री बसों को स्टेज कैरिज के स्थाई परमिट से रिप्लेस कराने के लिए मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग से सूची जारी की थी। इस सूची के आधार पर ऐसी यात्री बसों के परमिटधारियों को बसें बदलने के लिए नोटिस दिए।
नोटिस में 5 दिसंबर 2025 तक का समय बसें बदलने के लिए दिया गया था। इसके बाद भी इन 47 परमिट वालों ने 29 दिसंबर 2025 तक नई बसें नहीं लगाईं। पुरानी बसों के स्थान पर नई बसें नहीं लाने के कारण कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार सागर ने 47 परमिट निरस्त करने के लिए 31 मार्च को आदेश जारी कर दिए। उन सभी के स्थाई परमिट निरस्त कर दिए गए।
परिवहन कार्यालय ने सभी 47 परमिट धारकों को लाइसेंस की प्रतियां कार्यालय सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार में जमा कराने कहा है। यदि यह पुरानी बसें सड़क पर चलती पाई जाती हैं तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इन सभी 15 साल से अधिक पुरानी यात्री बसों को स्क्रैप करने के आदेश दिए हैं।
मध्य प्रदेश शासन के 14 नवंबर 2025 के आदेश के तहत ऐसी 209 बसों की सूची जारी की थी, जो 15 वर्ष की अवधि पूरी कर चुकी थीं। इन बसों को स्टैज कैरिज के स्थायी अनुज्ञापत्रों से रिप्लेस (बदलने) के लिए बस मालिकों को व्यक्तिगत नोटिस जारी किए गए थे। संचालकों को 5 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया था। बार बार मौका व नोटिस देने के बाद भी 47 बसों को नहीं बदला।