बहुचर्चित हवाला कांड की मुख्य आरोपी SDOP को मिली जमानत,3 साल के बच्चे के साथ थी जेल में
अपने तीन साल के बच्चे के साथ जेल में बंद बहुचर्चित हवाला कांड की मुख्य आरोपी पूजा पांडे को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है। कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें राहत दी। हालांकि मामले में ट्रायल जारी रहेगा। एमपी के सिवनी जिले का ये मामला काफी सुर्ख़ियों में रहा था। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता 22 साल की महिला है जो एकल माता है। उसका 3 साल का बच्चा भी, उसके साथ जेल में रह रहा है। इसी मानवीय आधार पर अदालत ने जमानत देने का निर्णय लिया। दरअसल पूजा पांडे ने इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से जमानत मांगी थी। जो खारिज हो गई थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां 18 मई को सुनवाई के बाद उन्हें राहत मिली।
बता दें की यह पूरा मामला सिवनी जिले के खैरीटेक क्षेत्र में हुई कथित हवाला डकैती से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि करीब 3 करोड़ रुपए की हवाला राशि को योजनाबद्ध तरीके से लूटा गया था। इसमें पुलिस वर्दी, सरकारी वाहन और हथियारों के इस्तेमाल ने मामले को और गंभीर बना दिया था। शुरूआती जांच में पुलिस विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आई थी। जिसके बाद हड़कंप मच गया। सरकार ने विशेष जांच टीम SIT गठित की थी। जांच एजेंसियों ने मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और बैंकिंग लेनदेन जैसे अहम सबूत जुटाए। कई पुलिसकर्मियों के नाम सामने आने के बाद गिरफ्तारियां हुईं और आरोपियों को जेल भेजा गया। बाद में ज्यादातर आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई, वहीं दो आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर भी निरस्त कर दी गई। ऐसी जानकारी है की डकैती से जुड़ी अधिकांश रकम पुलिस मालखाने में जमा कराई जा चुकी है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है की जब बरामदगी हो जाती है और जांच काफी हद तक पूरी हो जाती है। तब नियमित जमानत मिलने की संभावना बढ़ जाती है।--