Sagar- 1 जुलाई से बदल रहे रेलवे के नियम, बिना टिकट पकड़े जाने पर लगेगा दोगुना जुर्माना
रेलवे ने नए नियम लागू करते हुए कई उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया है। दूसरे के नाम की टिकट पर यात्रा करने पर टिकट जब्त होने के साथ पूरा किराया और कम से कम 500 रुपये जुर्माना लगेगा। महिलाओं के आरक्षित कोच में बिना अनुमति प्रवेश करने पर 2500 रुपये तक की पेनल्टी हो सकती है। रेलवे परिसर में भीख मांगने, बिना अनुमति सामान बेचने या फेरी लगाने पर 2000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। नशे में हंगामा करने वालों पर जुर्माना, जेल या सामुदायिक सेवा की कार्रवाई हो सकती है। प्रतिबंधित सामान ले जाने पर 10,000 रुपये तक पेनल्टी लगेगी।
दरअसल भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अपने नियमों को और सख्त कर दिया है. रेल मंत्रालय द्वारा जारी नए प्रावधानों के तहत जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम 2026 के जरिए रेलवे अधिनियम, 1989 की कई धाराओं में बदलाव किए गए हैं. इन संशोधनों का उद्देश्य रेलवे परिसरों और ट्रेनों में अनुशासन बनाए रखना और यात्रियों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है.
रेलवे अधिनियम की धारा 167 के अनुसार ट्रेन और रेलवे स्टेशन परिसर में धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित है. पहले इस नियम के उल्लंघन पर अधिकतम ₹100 का जुर्माना लगाया जाता था. लेकिन, अब इसे बढ़ाकर ₹2,000 कर दिया गया है. इसके अलावा नियम तोड़ने वाले यात्री का टिकट या पास जब्त किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर उसे ट्रेन से भी उतारा जा सकता है. अगर कोई व्यक्ति मौके पर जुर्माना भरने से इनकार करता है तो मामला अदालत तक पहुंच सकता है, जहां उस पर ₹5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.