Sagar- कथावाचक और ढोलक वादक को आजीवन कारावास, तीन महीने तक नाबालिग से किया गंदा काम
सागर जिले के खुरई के मालथौन थाना अंतर्गत कथा करने आये कथावाचक और उसके साथी ढोलक वादक ने एक 16 साल की नाबालिग के साथ गंदा काम किया था। युवती का अपहरण कर करीब तीन महीने तक उसकी अस्मत को लूटा था। अब इस मामले में खुरई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। जिसमें कथा वाचक और ढोलक वादक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है।
जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला मालथौन थाना क्षेत्र का है। जहां फरवरी 2025 में गांव में कथा का आयोजन हुआ था। कथा करने आए कथावाचक गोविंद दास उर्फ गोविंदा शर्मा निवासी भट्टागांव थाना सदर बाजार जिला झांसी और ढोलक बजाने वाले उसके साथी राधे जोशी निवासी सिमरा गांव थाना पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ ने कथा सुनने आई एक किशोरी से बात करना शुरू की। इसके बाद नाबालिग की बहन को ढोलक बजाने वाले युवक की सोशल मीडिया आईडी दी गयी। जिस पर कथा करने आया युवक बात करता था।
इसके बाद 13 फरवरी 2025 को दोनों रात में बाइक से किशोरी के घर के पास पहुंचे और फोन लगाकर मां के जेवर लेकर आने को कहा, नाबालिग दो जोड़ी पायल लेकर उनके पास पहुंची थी। जहां से दोनों उसे बाइक पर बैठाकर ओरछा ले गए। जहां एक होटल में दोनों ने कमरा लेकर दिन भर रखा और फिर ललितपुर में किसी व्यक्ति के यहां किराए से कमरे लेकर किशोरी को दो महीने तक रखा। इस दौरान देानों ने कई बार उससे संबंध बनाये। शादी करने का झांसा भी देते रहे। दो महीने बाद नाबालिग को झांसी के पास भोजला गांव लेकर गए और वहां भी वही गंदा काम किया।
आरोपियों ने किशोरी की मांग भरवाकर चूडिय़ां पहना दी थीं। जिससे रहने कमरा मिल सके। मौका मिलने पर किशोरी ने अपने पिता को फोन लगाकर पूरी घटना बताई। जिसके बाद पुलिस नाबालिग को सुरक्षित लेकर आई। साथ ही दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। साक्ष्यों के आधार पर तृतीय अपर जिला और सत्र न्यायाधीश संध्या मनोज श्रीवास्तव की कोर्ट ने आरोपियों को अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे रहने की सजा सुनाई है। मामले में एजीपी बलवीर सिंह ने जानकारी दी।------