जीतू पटवारी ने कोर्ट में किया सरेंडर, 25 हजार के मुचलके पर मिली जमानत, लोकसभा चुनाव का है मामला !
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साल 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान एक बयान देते हुए टिप्पणी की थी। जिसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। उसी मामले में जीतू पटवारी को ग्वालियर स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। हालांकि उन्हें 25 हजर रूपये के मुचलके पर जमानत मिल गयी। इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।
बता दें की यह मामला लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा हुआ है। जिसमें जीतू पटवारी पर बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर भाजपा से साठगांठ का सार्वजनिक आरोप लगाने का आरोप है।
जानकारी के मुताबिक ग्वालियर की एमपी-एमएलए कोर्ट में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरेंडर किया। अदालत ने उन्हें 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। बता दें की यह मामला 4 मई 2024 का है। जब लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भिंड जिले के उमरी थाना क्षेत्र में जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर भाजपा से मिलीभगत का सार्वजनिक आरोप लगाया था। मामले में अदालत ने 16 जनवरी 2026 को पटवारी को पेश होने का नोटिस जारी किया था।
लेकिन वे अदालत में मौजूद नहीं हुए। इसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी करते हुए भिंड एसपी को 27 जुलाई तक हर हाल में उन्हें अदालत में पेश कराने के निर्देश दिए थे। इसी को लेकर जीतू पटवारी सोमवार को कोर्ट पहुंचे और सरेंडर किया। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी। अब अगली सुनवाई चार्ज के लिए 3 अगस्त नियत की गई है।------ मामले में जीतू पटवारी के अधिवक्ता देशराज भार्गव ने जानकारी दी।------