सागर- पैसे न देने की बात पर भांजे ने किया था मामा का मर्डर, आरोपी भांजे को आजीवन कारावास
सागर जिले के खुरई थाना क्षेत्र में पैसे नहीं देने की बात पर एक भांजे ने अपने मामा का मर्डर कर दिया था। अब इस मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जहां भांजे को आजीवन कारवास की सजा सुनाई गयी है। साथ ही 25 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारवास भुगतना होगा। मर्डर के मामले में खुरई के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाई।
एजीपी बलवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया की घटना 10 दिसंबर 2025 की है। खुरई देहात थाना क्षेत्र के सहोद्रा राय वार्ड निवासी नरेन्द्र अहिरवार अपनी मां और मामा रम्मू अहिरवार के साथ रहता था। मृतक रम्मू अहिरवार काफी समय से बीमार चल रहे थे और शारीरिक रूप से बेहद कमजोर हो गए थे। घटना वाले दिन सुबह करीब 9 बजे नरेन्द्र ने पहले अपनी मां से खर्च के लिए पैसे मांगे। उन्होंने असमसर्थता जताई तो उसने अपने मामा से भी रुपये मांगे।
जब मामा ने पैसे न होने की बात कही तो नरेंद्र आग बबूला हो गया। गुस्से में आकर उसने उनकी गर्दन पर पैर रखकर दबा दिया। जिससे मामा के गले में गंभीर चोट आई और उन्होंने दम तोड़ दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शी गवाहों, पीएम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शोएब खान ने आरोपी नरेन्द्र अहिरवार को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (1) के तहत दोषी करार दिया।