दुकानदार और व्यापारियों ने 1,2 रुपये के सिक्के लेने से मना किया तो होगी कार्यवाई || SAGAR TV NEWS ||
जो भी दुकानदार या व्यापारी एक दो रुपये के सिक्के नहीं लेते हैं अब ऐसे लोगों पर प्रशासन कार्यवाई करेगा। इसी को देखते हुए छतरपुर के बिजावर एसडीएम राहुल सिलाड़िया ने कडा रुख अपनाते हुए आदेश जारी किया है। जिसमें अगर कोई भी दुकानदार या आमजन इन सिक्कों के लेन देन से इंकार करता है। या फिर आमजनों काे परेशान करता है तो भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा के अपमान के तहत आईपीसी की धारा 124 (1) के तहत कार्यवाही की जायेगी। साथ ही इस आदेश में यह भी कहा गया है। कि सिक्काें का लीगल टेंडर हाेना भारतीय सिक्का अधिनियम के सेक्सन 6 के तहत परिभाषित है। सिक्का अधिनियम 2011 की धारा 06 के तहत रिजर्व बैंक द्वारा जारी सिक्के भुगतान के लिये वैध मुद्रा है। सिक्के काे जाली नहीं बनाया गया है। सभी दुकानदार अपनी-अपनी दुकानों पर यह आदेश चस्पा करेगे और इसी आदेश का भी पालन करेंगे। और अगर दुकानदार या आमजनों द्वारा सिक्के के लेन देन में मनमानी की जाती है। तो शिकायत होने पर इन दुकानदारों के विरूद्ध कार्रवाही की जा सकती है।