सागर जिले में धारा 144 लागू, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

 

 


कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने सागर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है । कलेक्टर दीपक सिंह ने जिला क्रायसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से बातचीत के बाद जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू की है
जिसमें महाराष्ट्र के जिलों से आने वाली बसों से, ट्रेनों से आने वालेसभी यात्रियों की जिले के सभी बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन पर स्क्रीनिंग की जावेगी। इसके लिये नगरीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम आवश्यक कार्यवाही करेगी साथ ही यहां से आये व्यक्तियों को 7 दिन होम क्वारंटाईन रहने की सलाह दी देगी ।
वही जिला और तहसील मुख्यालय में लगने वाले बड़े मेलो पर भी रोक लगा दी है । जिले के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर सोशल डिस्टेंसिंग वाले गोले व्यापारी द्वारा बनाने के निर्देश जारी किये है,  दुकानदार मास्क, सेनेटाईजर रखेगें, संक्रमण से बचाव के लिए प्लास्टिक शील्ड लगायें,  सार्वजनिक स्थलों पर सभी नागरिक अनिवार्य रूप से मास्क लगाने होंगे।


By - sagar tv news
18-Mar-2021

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