गणेशोत्सव में जुलूस नहीं निकाले जाएंगे, गृह विभाग ने जारी कि नई गाइडलाइन || SAGAR TV NEWS ||
मध्यप्रदेश में गणेशोत्सव को देखते हुए गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत 30 बाय 45 फीट के पंडाल ही बनाए जा सकेंगे, गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर संबंधित जिले के कलेक्टर कार्रवाई करेंगे। वे धारा 144 के तहत कार्रवाई कर सकेंगे।
जारी गाइडलाईन के अनुसार गणेश मूर्तियां के लिए पंडाल का आकार अधिकतम 30 बाय 45 फीट रहेगा। ऐसी जगह झांकियां नहीं बनेंगी, जहां की सड़कें या जगह संकरी हो, या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न हो।
झांकी स्थल पर भीड़ नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ तो आयोजक जिम्मेदार होंगे।
मूर्ति और ताजियों का विसर्जन संबंधित आयोजन समिति करेगी। इसमें अधिकतम 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे। जिला प्रशासन से परमिशन लेनी जरूरी।
जिला प्रशासन द्वारा चयनित स्थान पर ही मूर्ति और ताजियों का विसर्जन हो सकेगा। मौके पर भीड़ कम रखी जाएगी।
धार्मिक या सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे। विसर्जन के लिए भी जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा।
लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन जरूरी होगा।
झांकियों, पंडालों और विसर्जन स्थल पर श्रद्धालु और आयोजक फेस कवर पहनकर आएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही, सैनिटाइजर का उपयोग भी करना जरूरी रहेगा।