लोक सेवा गारंटी में लापरवाही दो अफसरों को पड़ी महंगी, कलेक्टर ने लगाया इतना जुर्माना
बैतूल में लोक सेवा गारंटी में लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर ने दो अधिकारियों पर जुर्माना किया है । जिन अधिकारियों पर जुर्माना हुआ उनमें जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन और भैसदेही नगर परिषद के सीएमओ शामिल है । दोनों ने प्रमाण पत्र देने में लेट लतीफी की थी ।बैतूल कलेक्टर अमनबीर सिंह बैस ने दोनों अधिकारियों पर यह जुर्माना आवेदकों को समय-सीमा में प्रमाण-पत्र न उपलब्ध कराने पर किया गया है। सोमवार को समय-सीमा की बैठक में लोकसेवा आवेदनों की समीक्षा के दौरान सामने आया कि जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. अशोक बारंगा और भैसदेही सीएमओ केएस उइके ने आवेदकों को समय पर उनके प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराए। इसे सेवा में कमी मानते हुए कलेक्टर बैतूल अमनबीर सिंह ने दोनों अधिकारियों के वेतन से जुर्माने की रकम काटने के निर्देश लोकसेवा प्रबंधक को दिए हैं।बता दे की सिविल सर्जन बैतूल के कार्यालय द्वारा शिवराम तुमडाम निवासी माथनी का विकलांगता प्रमाण पत्र 9 सितम्बर को जारी किया जाना था, लेकिन यह आवेदक को एक दिन बाद 10 सितम्बर को दिया गया। इसी तरह भैसदेही नगरपरिषद के सीएमओ कार्यालय द्वारा संदीप नावन्गे और नीलम वागद्रे की 16 जून 21 को हुई शादी का प्रमाण पत्र देरी से जारी किया गया। लोकसेवा प्रबंधक वरवड़े के मुताबिक कलेक्टर के निर्देश पर सिविल सर्जन के वेतन से ढाई सौ रुपए, जबकि सीएमओ भैसदेही के वेतन से डेढ़ हजार की राशि जुर्माने के तौर पर काटने के निर्देश दिए गए हैं।