हाईकोर्ट में भ्रामक जानकारी देने पर सागर के इस TI पर 25000 का जुर्माना || SAGAR TV NEWS ||
अदालत की कार्रवाई में तथ्य छिपाने और भ्रामक जानकारी देने पर हाईकोर्ट जबलपुर ने सागर के मोतीनगर थाना प्रभारी पर जुर्माने की कार्रवाई की है। हाईकोर्ट ने मोतीनगर टीआई पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए जुर्माने की राशि बाल/नारी निकेतन के खाते में जमा कराने के आदेश दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार हाईकोर्ट में मोतीनगर थाना क्षेत्र के एक आरोपी की जमानत हाईकोर्ट में लगी थी। जमानत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने थाने से आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी मांगी थी। लेकिन थाने से कोर्ट को जानकारी दी गई कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।मामला तब सामने आया जब ट्रायल कोर्ट में अपराधी का रिकॉर्ड पेश किया गया। जिसमें आरोपी के खिलाफ दो मामले दर्ज होना बताया गया। हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट में मोतीनगर थाना पुलिस द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में अलग-अलग तथ्य दिए गए। मामला सामने आते ही कोर्ट ने संज्ञान में लिया। इसी मामले में हाईकोर्ट ने कार्रवाई करते हुए तथ्य छिपाने और भ्रामक जानकारी देने पर मोतीनगर थाना प्रभारी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।