सागर-हाईकोर्ट के निर्देश पर अधिकारियो पर अवमानना का मामला दर्ज
जबलपुर हाई कोर्ट में खुरई के तत्कालीन नायब तहसीलदार, वर्तमान उपपंजीयक सहित क्रय और विक्रय करने वाले 5 लोगों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला दायर किया गया है। हाई कोर्ट ने खुरई के एक गांव की जमीन पर स्थाई रोक लगाई थी। लेकिन तत्कालीन नायब तहसीलदार और उप पंजीयक ने एक अन्य व्यक्ति से मिली भगत कर उस जमीन को बेच दिया था। इस मामले में अपीलार्थी के पुत्र प्रकाश सिंह ने बताया कि कुलवाई में उसकी मां प्रभाबाई का उनके सगे भाई रामकिशन सिंह से 12.66 एकड़ जमीन के बंटवारे का विवाद चल रहा था। नाना की मौत के बाद लगभग 4-4 एकड़ जमीन नानी, मां और मामा के हिस्से आई थी। मामा ने अपने हिस्से की जमीन बेच दी थी। नानी की मौत के बाद फर्जी बसीयत के आधार पर बटवारे का केस लगाया था। बसीयत निरस्त हो गई थी। नायाब तहसीलदार ने शेष जमीन में दोनों भाई-बहन में बटवारा मान्य कर दिया था। बटवारे के बाद रामकिशन जमीन बेचने की फिराक में था। इस बात को लेकर अपीलार्थी प्रभाबाई ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई तो इस जमीन पर स्थाई रोक लगा दी गई। इस बात की जानकारी प्रभाबाई ने पंजीयक कार्यालय में भी दी थी ताकि जमीन न बेची जा सके। लेकिन इस बात को दरकिनार कर उप पंजीयक और तत्कालीन नायब तहसीलदार की मिली भगत से यह जमीन बेच दी गई। इस पर हाईकोर्ट में तत्कालीन नायब तहसीलदार और उप पंजीयक पर अवमानना का मामला दायर किया गया है।