सागर-स्कूल से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़,आरोपी को 3 साल की जेल || SAGAR TV NEWS ||
सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र के छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। प्रकरण में सुनवाई करते हुए तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश नीलम शुक्ला की कोर्ट ने आरोपी मोहन माली को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 3 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रिपा जैन ने की। मामला 13 सितंबर 2021 का है। छात्रा ने शिकायत में बताया था कि आरोपी मोहन माली कई दिनों से उसे परेशान कर रहा है। उससे बात करने के लिए कहता है और बात न करने पर वह घर वालों को जान से खत्म करने की धमकी देता है। 13 सितंबर 2021 की शाम करीब 5 बजे बालिका अपने स्कूल से घर के लिए जा रही थी। तभी आरोपी मोहन माली बुरी नियत से उसका पीछा करते हुए ओवर ब्रिज के पास मिला। उसने बोला कि वह उससे बात क्यों नहीं करती, बालिका के मना करने पर वह बुरी नियत से हाथ पकड़कर झूमाझटकी करने लगा। पीड़िता की सहेली भी साथ थी। जब बालिका ने चिल्लाया तो आरोपी मोहन माली जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था।