5 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में शिवराज कुंडू की जमानत याचिका फिर खारिज हो गई है, फोर्थ एडीजे सुनील कुमार की कोर्ट ने यह याचिका खारिज की है आर्थिक अपराध का मामला होने की वजह से याचिका को नामंजूर कि गई है, शिवराज कुंडू हरियाणा से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू का भाई हैं, 2 दिन पहले मोती नगर की पुलिस उसे हरियाणा के झज्जर से पकड़कर सागर लाई थी, जहां कोर्ट में पेश किया था कोर्ट में पेश करने के बाद जमानत याचिका खारिज होने पर जेल भेजा गया था जेल गेट पर पहुंचने से पहले शिवराज की तबीयत बिगड़ी और उसे अस्पताल ले जाया गया था पिछले 3 दिनों से वह अस्पताल में ही है, दूसरी बार जमानत याचिका कि आपत्ति पर अधिवक्ता पवन नन्होरिया, राकेश सोनी और मोहित प्रजापति ने बहस की,
बता दें कि हरियाणा के झज्जर निवासी धर्मवीर सिंह ने 2021 में मामला दर्ज कराया था शिकायत बताया गया कि शिवराज कुंडू की, कुंडू कंस्ट्रक्शन कंपनी में केसीसी द्वारा भापेल से जैसीनगर सड़क निर्माण के काम में सीमेंट प्लांट के द्वारा सीमेंट सप्लाई का काम मिला था उसे काम के बदले 1 करोड़ रुपए दिए गए लेकिन 5 करोड़ से अधिक का पेमेंट नहीं किया गया, पेमेंट मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई इसके बाद जबरन उसका प्लांट खरीद लिया गया केसीसी के द्वारा उसे जो चेक दिया गया वह भी बाउंस हो गया इसी मामले में आज सेशन कोर्ट में सुनवाई की थी, इस मामले में विधायक बलराज कुंडू, हाशिम खा सहित 6 के खिलाफ एफआईआर दर्ज है।
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