आदेश में कहा गया- कलेक्टर (आबकारी) जिला भोपाल के आदेश क्रमांक 3481 दिनांक 26.05.2023 के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए कम्पोजिट मदिरा समूह, लालघाटी (BPL/F-15) की मदिरा दुकानों के लाइसेंस निरस्त किये गए हैं आबकारी आयुक्त मप्र ग्वालियर के पत्र क्रमांक 7/ ठेका / 2023/487 दिनांक 30.02.2023 के दिए गए निर्देशों के पालन में शासकीय राजस्वहित में अविल्मब कम्पोजिट मदिरा समूह लालघाटी (BPL/F-15) में सम्मिलित निम्नांकित कम्पोजिट मदिरा दुकानों का दिनांक 27.05.2023 से विभागीय संचालन हेतु निम्नानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रभार में दोनों मदिरा दुकानों का प्रात 8.30 बजे से रात्रि 11.30 बजे तक विभागीय संचालन किए जाने हेतु निम्नानुसार अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है।
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