लव जिहाद पर गैर जमानती धाराओं में होगा केस दर्ज, नया कानून जल्द-गृहमंत्री
मध्यप्रदेश में लव जिहाद को लेकर अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है । उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए मध्यप्रदेश शासन कानून लाएगी । सरकार इसे लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून बना रही है । इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा । कानून लाए जाने के बाद गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 5 साल की कठोरतम सजा दी जाएगी । इसमें बहकाकर , प्रलोभन और डराना - धमकाना अपराध होगा ।