1 जनवरी से लागू होंगे चेक पेमेंट के नए नियम, जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बढ़ते बैंकिंग फ्रॉड को रोकने के लिए अब एक और कदम उठाया है. अब 1 जनवरी 2021 से चेक पेमेंट(Cheque Pament) के नियम बदलने वाले हैं. नए नियमों के मुताबिक अब 50 हजार रुपए के चेक पेमेंट पर पॉजिटिव पे (Positive Pay) सिस्टम फॉलो करना होगा. ताकि बड़े भुगतान वाले सभी चेको को बैंक दोबारा से रीचेक कर सके और धोखाधड़ी को रोका जा सके. आरबीआई ने सभी बैकों को निर्देश दिए हैं कि 1 जनवरी से लागू होने वाले चेक पेमेंट के नए नियमों की सारी जानकारी ग्राहकों तक पहुंचा दी जाए. इसके लिए सभी सरकारी और प्राईवेट बैंक अपने ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट( Sms Alert) और ऑनलाइन बैंकिंग (Online banking) के जरिए पूरी जानकारी उपलब्ध कराएगा. पॉजिटिव पे सिस्टम के नए नियमों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति कोई चेक जारी करता है. तो चेक नंबर, खाता संख्या, प्राप्तकर्ता और रकम के साथ पूरी जानकारी चेक जारी होने के बाद सभी डिटेल दोबारा से पॉजिटिव पे सिस्टम पर भरनी पड़ेगी. जिसके बाद बैंक पूरी जानकारी को दोबारा चेक करेगा और उसमें सभी जानकारी सही होगी तो ही चेक अप्रूव किया जाएगा. नए नियमों के अनुसार 50 हजार रुपए से ऊपर के चेक पेमेंट के नए पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत जो डिटेल दोबारा मांगी जाएगी. ये डिटेल सेंट्रालाइज्ड पॉजिटिव पे सिस्टम में अपलोड होगी. जिसके बाद यह चेक जब बैंक को मिलेगा, बैंक इस चेक को वेरिफाई करेगा. अगर चेक की सारी डिटेल दोबारा दी गई जानकारी से मैच हो जाएगी तो ही बैंक इस चेक का पेमेंट करेगा. लेकिन अगर चेक की डिटेल मेच नहीं हुई तो बैंक पेमेंट रोक देगा. यानि यह सिस्टम चेक पेमेंट को क्रॉस चेक कर सुरक्षित करेगा. ताकि ऑनलाइन बैंकिग में धोखाधड़ी न हो सके. यह नियम नए साल से लागू हो जाएंगे.